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मंत्रिमंडल में हुऐ सामूहिक जनहित निर्णय (Public Interest Decision)निर्णय लिए गए जिसकी जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने दी 

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मंत्रिमंडल में हुऐ सामूहिकजनहितत निर्णय (Public Interest Decision)निर्णय लिए गए जिसकी जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने देते हुए कहा ….. 

शिमला 12/12/2024/ चीफ़ ब्यूरो  विजय समयाल: हिमाचल प्रदेश की दिशा और दशा )Direction and Condition) को उच्चतम् स्तर पर ले जाने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिसमें गहन विचार विमर्श के उपरांत सामूहिक जनहित कई दूरगामी महत्वपूर्ण निर्णय Far-reaching Important Decisions )हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों के लिए गए।जो हिमाचल के लिए मील पत्थर (Milestone)साबित होंगे

मंत्रिमंडल में हुऐ सामूहिकजनहितत निर्णय (Public Interest Decision) की जानकारी  देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने कहा कि सर्व प्रथम मंत्रिमंडल ने     बिलासपुर में आयोजित दो साल के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों का धन्यवाद किया।

निम्नलिखित महत्वपूर्ण सामूहिक जनहित लिए गए

(1)  शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं-बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया। इस पैकेज(PACKAGE) के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त (Damaged)हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर सात लाख रुपये किया जाएगा।

(2)   मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी प्रदान की।

(4) ‌‌ सैनिक कल्याण विभाग( Sainik Welfare Department) में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 अध्यापकों तथा उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।

(5)     शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की।

(6)   एसएमसी शिक्षकों के लिए एलडीआर कोटा,(LDR quota) अंशकालीन जलवाहक बनेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मी

(7)  सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए पांच प्रतिशत एलडीआर कोटा (LDR Quota)शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा।

(8)  शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों (Part Time Water Carriers) की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

(8)   25 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की नीति तैयार होगी

(9)   बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति(high6 Level) Committee की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आकलन और निर्माण करेगी, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 700 से अधिक रुकी हुई परियोजनाएं हैं।

(10)     महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 (Maharishi Valmiki Workers Housing Scheme 2024)को मंजूरी प्रदान की।इसके तहत 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये कि वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(11)    मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना(Chief Minister Widow and Single Women Housing Scheme)2023 के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।

(12)    सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मध्य नर्सिंग, पैरामैडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक (Division Theoretical) मंजूरी प्रदान की। इन कर्मचारियों को अपने पसंदीदा कैडर का चयन करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।

(13)   ट्रस्ट नियम 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। संशोधन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट समीकरण शामिल है और स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करने के लिए सीधे प्रभावित क्षेत्र का दायरा पांच किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है।

(14)    डीएमएफ फंड (DMF Fund)का उपयोग कम से कम 70 प्रतिशत विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें से 70 प्रतिशत फंड उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित किया जाना चाहिए।

(15)     चंबा जिले की पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति के लिए थिरोट से किलाड़ तक 45.48 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी की नई लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की।

(16)   निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने (To ensure transparency in the tender processत) था कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में निविदा सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन के समय को 10 दिन से घटाकर सात दिन, सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र का समय 20 से घटाकर 12 दिन, अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र को 27से घटाकर 17 दिन व मुख्य अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र के समय को 30 से घटाकर 22 करने का निर्णय लिया है।

(17)    सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तातंरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (Standard Operating Procedure (SOP) लागू करने को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य सड़कों के किनारे गिरे हुए या क्षतिग्रस्त पेड़ों को तुरन्त हटाना तथा उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

(18)    प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, लागत को कम करने और स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए डीएफओ को 50 पेड़ों तक के लॉट्स का प्रबंधन करने की शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया।

(19)   तंबाकू उत्पादों पर कर की दर बढ़ाई।

(20)    शिमला जिले के सुन्नी में एक नया उपमंडलाधिकारी कार्यालय (नागरिक)(Sub Divisional Magistrate Office (Civil) खोलने और संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

(21)    सिरमौर जिले के कोटा पाब, हलाहां, थोटा जाखल, उतरई, नाया पिंजौड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(Primary Health Center) खोलने तथा इनके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

(22)    जिला लाहौल-स्पीति के केलांग पुलिस थाना के अन्तर्गत सरचू में स्थाई पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स(Road tax on tobacco products) को 4.50 रुपये प्रतिकिलो से बढ़ाकर 6.75 प्रतिकिलो करने का निर्णय लिया।

(23)   होम स्टे संचालन( Home Stay Operations) के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी, नर्सरी में प्रवेश के मानदंड बनेंगे

(24)      नर्सरी कक्षा एवं कक्षा-1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-2020(National Education System-2020) के तहत लागू करने का निर्णय लिया गया है।

(25)   उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(28)    हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड( Himachal Pradesh Pollution Control Board) स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उचित मल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे।

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