नगर निगम परिधि में आने वाले लोगों को किसी भी किस्म के भवन निर्माणके लिए एक बार भवन का नक्शा पास करवाने की अनुमति लेना पडती है।नगर निगम परिधि में आने वाले प्रदेश के लोगों को अब इस झंझट स छुटकारा मिलेगा
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***टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का अर्थ क्या है**
यह एक वैधानिक दस्तावेज है जो मौजूदा स्थिति का आकलन करके, भूमि उपयोग नियोजन और विकास विनियमों के माध्यम से नियोजन क्षेत्र में भविष्य की विकास संभावनाओं का विश्लेषण करके शहर के विकास का मार्गदर्शन करता है।
IDN H.P.State Chief Bureau,Vijay Samyal
Shimla/24/11/2024:उल्लेखनीय है कि नगर निगम परिधि में आने वाले लोगों को किसी भी किस्म के भवन निर्माण के लिए एक बार भवन का नक्शा पास करवाने की अनुमति लेना पडती है।जवकी भवन ना बनने की स्थिति में पांच साल के बाद पुनः अनुमति लेकर आगे बढ़ाया जाता था।अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम की परिधि में एक बार भवन का नक्शा पास होने के बाद उसे सदैव के लिए स्वीकृति माना जाएगा। इसके कारण लौगों को एक विशेष झझंट से छुटकारा मिलेगा।
(1) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच साल बाद एक्सटेंशन देने का झंझट ही खत्म कर दिया है। इससे पहले नक्शा पास होने के बाद लोगों को पांच साल के भीतर भवनों का निर्माण करना अनिवार्य था।इस फैसले से हजारों लोगों को फायदा होगा
सरदर्द बन चुकी थी वार-वार एक्सटेंशन लना
इससे पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगम एरिया के लोग नक्शे को एक्सटेंशन को लेकर आवेदन करते रहते थे। इसमें भवन के निर्माण कार्य न करने पर लोगों को ठोस कारण बताना होता था। इसके बाद लोगों से फीस वसूल की जाती थी। उसके बाद एक साल के लिए यह एक्सटेंशन दी जाती थी। एक्सटेंशन न लेने पर नक्शा को रद्द माना जाता था।
सरकार ने निजी प्लानरों को नक्शा पास करने की शक्तियां दी हैं
सरकार ने निजी प्लानरों को नक्शा पास करने की शक्तियां दी हैं। भवनों की कंप्लीशन विभाग खुद देता है। हालांकि सरकार को निजी प्लानरों की ओर से पास किए जा रहे नक्शे की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में इन प्लानरों से यह शक्तियां वापस लेने पर भी विचार चल रहा है।
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