प्रदेश के ऊना और जिला कांगड़ा संधि जगह पर माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे मिले हैं, सरकार व प्रशासन सतर्क
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चिन्तपुरनी : हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बार बार हिमाचल प्रदेश के शान्तिमय वातावरण में जहर घोलने का काम देश विरोधी ताकते कर रही है। समय रहते आंकुश लगाना अनिवार्य है। प्रदेश के ऊना जिला में माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे मिले हैं। इस प्रकार से पहले भी जिला कांगड़ा में घटनाएं हो चुकी है।
वंही तीर्थस्थल चिंतपूर्णी में खालिस्तान समर्थकों ने दो जगहों पर खालिस्तान के समर्थन में विवादित नारे लिखे हैं। असमाजिक तत्वों द्वारा चिंतपूर्णी के तलवाड़ा बाइपास पर यह करतूत मंगलवार देर रात को यह देश विरोधी हरकत की गई यह विवादित नारे लिखे गये हैं वह जगह ऊना और कांगडा़ संधि स्थल है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इन नारों के लिखने की जिम्मेवारी ली है।
पन्नू ने पंजाबी भाषा में जारी इस वीडियो में कहा गया है-‘वाहे गुरूजी का खालसा, वाहे गुरू की फतह। आज पंजाब को आजाद करवाने वाले सिंहो ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के चिंतपूर्णी मंदिर के बाहर ‘भिंडरावाले जिंदाबाद’, ‘हिमाचल बनेगा खालीस्तान’ और ‘हिमाचल हिस्सा है खालीस्तान का’ के नारे लिख दिए हैं।’
पन्नू ने मुख्यमंत्री सुक्खू को भी किया अल्ला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को यह संदेश है कि सिख उसे नहीं भूले हैं, जब नववंर, 1984 में चिंतपूर्णी के क्षेत्र में सिखों को हिंदु दस्तों द्वारा मौत के घाट उतारा गया था और ये लोग कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी थे।संदेश में आगे कहा गया है कि एक बार खालिस्तान की स्थापना हो जाती है तो इस प्रकरण में शामिल हर कांग्रेस नेता के विरूद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संदेश में पन्नू द्वारा अपना इ-मेल भी दी गई है। इस संवेदनशील संदिग्ध मामले की पुलिस हर दृृष्टिकोण से इस मामले की जांच कर रही है। जहां नारे लिखे गए हैं, वहां पुलिस इन नारों को मिटा रही है।
गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए और 153-बी और एचपी ओपन प्लेस (विरूपण निवारण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है. वीडियो क्लिप के आधार पर गुरपतवंत सिंह पन्नू को इस मामले में सह-अभियुक्त और मुख्य साजिशकर्ता आरोपित किया गया है और उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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