बेकिंग न्यूज़ :- संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दी। यानी 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है।
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