वन्य प्राणी विभाग ने झील किनारे ट्रैक्टर चलाने वालों के खिलाफ कसेगा शिकंजा
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समाचार के मुख्य अंश
1 पौंगबांध को सिल्ट से पंहुच रहा है नुकसान, प्रवासी पक्षियों को आती हैं प्रजानन में दिक्कतें, पक्षीयों का होता है अबैध शिकार
2 डीएफओ हमीरपुर रेजीनोड रॉयस्टोन ने बताया कि झील किनारे खेती करना प्रतिबंधित है तथा अगर कोई ट्रैक्टर हल चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज करके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
3 प्राणी विभाग की टीम ने पुलिस की सहायता से सिद्धाथा क्षेत्र में वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर हल चलाते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया
4 झील किनारे जिन लोगों ने बाड़बंदी या तारबंदी कर रखी है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा।
India Darpan News
State Chief Bureau,Vijay Samyal
Published by:indiadarpannews.com
कांगड़ा,1 सितम्बर: वन्य प्राणी विभाग ने झील किनारे ट्रैक्टर चलाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है तथा वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर हल चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। झील किनारे किसी को भी खेती नहीं करने दी जाएगी तथा अगर कोई ट्रैक्टर हल चलाता पाया गया तो ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ-साथ चालक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। रविवार को भी वन्य प्राणी विभाग की टीम ने पुलिस की सहायता से सिद्धाथा क्षेत्र में वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर हल चलाते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया है तथा नरेश कुमार पुत्र गुरिया राम निवासी चलवाड़ा तथा स्वर्ण सिंह पुत्र रसाल सिंह निवासी पपाहन के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीएफओ हमीरपुर रेजीनोड रॉयस्टोन ने बताया कि झील किनारे खेती करना प्रतिबंधित है तथा अगर कोई ट्रैक्टर हल चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज करके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। झील किनारे जिन लोगों ने बाड़बंदी या तारबंदी कर रखी है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा।
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